अनुक्रम (Contents)
चैक का पृष्ठांकन या बेचान (Endorsement on a Cheque)
भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, “जब किसी विनिमय साध्य-चैक, बिल, हुण्डी आदि की पीठ पर या सामने के भाग पर या उसके साथ संलग्न किसी कागज के पुर्जे पर प्राप्तकर्त्ता या अन्य कोई जो उस समय रुक्के का अधिकारी हो, अपना रुपया पाने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर करता है, तो उस लेख को ‘बेचान लेख’ (Endorsement) कहते हैं।”
बेचान के पक्ष (Sides of Endorsement)
बेचान के दो पक्ष होते हैं-
(1) वेचानकर्त्ता अर्थात् जो व्यक्ति बेचान लिखता है।
(2) बेचान पात्र – जिस व्यक्ति के पक्ष में बेचान किया जाता है।
बेचान की विधि (Method of Endorsement)
जब किसी चैक या अन्य विनिमय साध्य रुक्के पर बेचान लिखकर बेचान पात्र को सुपुर्द कर दिया जाता है, तो उसका स्वामित्व, पुनः बेचान करने के अधिकार सहित, बेचानपात्र को प्राप्त हो जाता है। बेचानकर्त्ता चाहे तो बेचानपात्र के पुनः बेचान के अधिकार को कम कर सकता है।
सामान्यतः बेचान चैक की पीठ पर किया जाता है, यदि कोई बेचान चैक के मुख्य पृष्ठ पर करना चाहे तो ऐसा भी किया जा सकता है। चैक की पीठ पर बेचान करने के लिये जब स्थान रहे तो अलग से एक कागज लेकर चैक के किनारे पर जोड़ देते हैं। कागज पर इस प्रकार से बेचान करते हैं कि हस्ताक्षर का कुछ भाग चैक पर अवश्य आ जाये। इस प्रकार अलग से जोड़े जाने वाली चिट या कागज ‘संयुक्त पत्र’ कहलाता है। बेचानकर्ता के हस्ताक्षर न किये जाने की स्थिति में वेचान अपूर्ण माना जाता है। बेचान करते समय तिथि तथा बेचान पात्र का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि चैक की पूरी राशि का बेचान हो, तो उसे वैध बेचान कहते हैं। तथापि चैक की आंशिक राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो, तो इसका उल्लेख बेचान करते समय करना होता है। इस प्रकार, आंशिक बेचान भी वैध मान लिया जाता है। बेचान करते समय साफ लिखना चाहिये तथा नाम के ऊपर लगने वाले श्री श्रीमती, लाला, बाबू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। बेचान में उपाधियाँ या पद नाम के साथ लिखे जा सकते हैं, जैसे-डॉक्टर, इन्सपेक्टर आदि।
(1) विवाहित स्त्रियों को चैक का बेचान करते समय अपना वास्तविक नाम लिखकर अपने पति का नाम भी लिख देना चाहिये; जैसे
सुमन रस्तौगी
धर्मपत्नी श्री पवन कुमार रस्तोगी
(2) यदि कोई चैक अविवाहित स्त्री के नाम काटा गया है तत्पश्चात् उसका विवाह हो गया है, ऐसी स्थिति में बेचान करते समय उसे अपना वर्तमान नाम लिखकर विवाह से पूर्व का नाम भी लिखना चाहिये। हिन्दी में विवाह से पूर्व के नाम से पहले ‘पूर्व’ तथा अंग्रेजी में Nee लिखा जाता है, जैसे-‘
मंजू अग्रवाल
पूर्व मंजू
(3) किसी प्रमण्डल या संस्था आदि का कोई व्यक्ति अपनी संस्था की ओर से बेचान करते समय संस्था का नाम लिखने से पूर्व ‘For के लिये’ या वास्ते शब्द का प्रयोग करता है; जैसे
वास्ते
राहुल प्रकाशन राहुल रस्तौगी
(साझीदार)
(4) बेचान किसी अशिक्षित या अनपढ़ व्यक्ति द्वारा किये जाने पर अनपढ़ व्यक्ति को अँगूठा का निशान लगाना चाहिये, तत्पश्चात् किसी पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा गवाही करानी चाहिये, जैसे
निशानी अंगूठा रामपाल साक्षी राजकिशन गुप्ता दयाल बाग, आगरा।
(5) मृत व्यक्ति के नाम में चैक होने पर, उसका उत्तराधिकारी बेचान करने के लिये पहले उस मृतक का नाम लिखकर अपना नाम लिखेगा, तत्पश्चात् कोष्ठ में वैधानिक उत्तराधिकारी शब्द भी लिखेगा; जैसे-
आशाराम शुक्ल
सियाराम शुक्ल
(वैधानिक उत्तराधिकारी)
(6) संयुक्त नाम से प्राप्त चैक के बेचान करने के लिये सभी व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि कोई चैक किसी कम्पनी या संस्था के नाम से प्राप्त होता है, तो उसे बेचान करने के लिये अधिकृत व्यक्ति या उच्च अधिकारी द्वारा कम्पनी या संस्था का नाम लिखकर अपने पद के साथ हस्ताक्षर होते हैं, जैसे-
वास्ते ऊषा ट्रेडिंग कम्पनी
अजय कुमार (सचिव)
(7) जब चैक का स्वामी स्वयं बेचान नहीं करता, बल्कि उसकी ओर से उसका कोई प्रतिनिधि बेचान करता है, तो उसे बेचान करते समय ‘ओर से’ (Per-Pro) या ‘के लिये’ (For) शब्द का प्रयोग करके हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, जैसे-
राहुल प्रकाशन की ओर से
पी० के० अग्रवाल
(प्रवक्ता)
अथवा
Per-Pro Rahul Prakashan P. K. Agarwal (Lecturer)
बेचान लेख के अनेक प्रकार (Types of Endorsement)
बेचान लेख निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-
(1) साधारण या रिक्त बेचान।
(2) पूर्ण या विशेष बेचान।
(3) ऐच्छिक बेचान।
(4) शर्त सहित बेचान।
(5) दायित्व रहित बेचान।
(6) प्रतिबन्धित बेचान।
(7) आंशिक बेचान।
(8) जाली या कूट बेचान
(9) व्यय रहित बेचान
(1) साधारण या रिक्त बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्त्ता चैक की पीठ पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखता, केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है; जैसे-
रवि कुमार
16/8/2013
(2) विशेष बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्त्ता बेचानपात्र का नाम लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे-
शिवहरी को या उनके आदेशानुसार भुगतान कीजिये।
सतीश कुमार
16/8/2013
(3) ऐच्छिक बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्त्ता चैक के अनादरण की सूचना प्राप्त करने का अधिकार त्याग देता है, जैसे प्रशान्त कुमार को भुगतान दीजिये, अनादरण की सूचना प्राप्त करने का अधिकार त्याग दिया।
वी० के० गौड़
16/2/2013
(4) शर्तयुक्त बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्त्ता कुछ शर्त लगा देता है; जैसे रामपाल को भुगतान दीजिये, यदि वह बिल्टी दे दे।
वी० पी० कंसल
15/2/2013
(5) दायित्व रहित बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्त्ता किसी भी प्रकार का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता है। दायित्व रहित बेचान अधिकतर परिचित व्यक्तियों को ही किया जाता है, जैसे कमल कान्त वर्मा को भुगतान दीजिये, उत्तरदायित्व से मुक्त।
राजेन्द्र कुमार
15/2/2013
(6) प्रतिबन्धित बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्त्ता ‘केवल’. (only) शब्द का प्रयोग कर पुनः बेचान करने योग्य स्थिति नहीं रहने देता; जैसे-केवल रामकुमार सिंह को भुगतान दीजिये।
कृष्ण कुमार सिंहल
15/2/2013
(7) आंशिक बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्त्ता पूरा भुगतान करने के स्थान पर उसके किसी अंश का भुगतान दिलाना चाहता है; जैसे- महीपाल को केवल 234 रुपये का भुगतान दीजिये।
राजेन्द्र कुमार
16/8/2013
(8) जाली बेचान– बेचानकर्त्ता के हस्ताक्षर जाली (नकली) होने पर ऐसे बेचान को जाली बेचान कहते हैं, यदि ऐसे चैक का भुगतान बैंक कर देता है, तो बेचानकर्त्ता उत्तरदाई नहीं होता है।
(9) व्यय रहित बेचान- इस स्थिति में बेचानकर्ता चैक की पीठ पर ‘व्यय रहित’ लिख देता है, अतः ऐसे चैक का बेचान व्यय रहित बेचान माना जाता है; जैसे
विनोद कुमार को या उनके आदेशानुसार ‘व्यय रहित’ ।
धीरज सिंह
16/8/2013
बेचान करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ
(1) बेचान सदैव स्याही से करना चाहिये।
(2) आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।
(3) बेचानकर्त्ता के हस्ताक्षर उन्हीं वर्णाक्षरों में हों जिसमें कि लेखक ने या पहले बेचानकर्त्ता ने उसके नाम चैक लिखा है।
(4) नाम के बाद में उपाधियाँ या पद लिखे जा सकते हैं।
(5) विवाहित स्त्रियाँ अपना नाम श्रीमती से शुरू करेंगी और अपने पति का नाम भी लिखेंगी।
(6) बेचान से पूर्व अविवाहित लेकिन बेचान के समय विवाहित स्त्रियाँ विवाह पूर्व का नाम भी लिखेंगी।
(7) मृतक व्यक्ति का उत्तराधिकारी अपने नाम के साथ ‘वैधानिक उत्तराधिकारी’ शब्दों को भी लिखेगा।
(8) निरक्षर व्यक्ति अपने अँगूठे के निशान को साक्षी करायेगा।
(9) चैक दो व्यक्तियों के नाम होने पर दोनों ही हस्ताक्षर करेंगे।
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