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National human right Commission of India भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग   

National human right Commission of India भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग   

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है| लिए मानव अधिकारों से संबंधित शिकायत सुनने से लेकर जांच कर निर्णय देने का कार्य करता है, अतः यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है| इस आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं अतः इसका चरित्र न्यायिक है| लेकिन वस्तुतः या एक सिफारिश/ सलाहकारी निकाय है अर्थात इसकी सलाह को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है पर सामान्यता मानी जाती है|

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC- National human right Commission);-

स्थापना: 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा|

आयोग का संगठन

सदस्य-(1+4) अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं| इनके अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक पदेन सदस्य भी होते हैं|

Note- यह परीक्षा में सदस्य संख्या के संबंधित प्रश्न हो तो उत्तर 1+4=5 होगा ना कि 1+4+4=9

अध्यक्ष– आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो|
सदस्य– आयोग के 2 सदस्य होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों अथवा रह चुके हो| ध्यान रहे यहां सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का उल्लेख है ना कि मुख्य का|
आयोग के दो सदस्य भी होंगे जो मानव अधिकारों के संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हो|

पूर्णकालिक पदेन सदस्य:-

चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं|
1- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष|
2- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष|
3- अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष|
4- अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष|

आयोग में सदस्यों की नियुक्ति

आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है| समिति की सिफारिशों को मारने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है| इस समिति में पक्ष-विपक्ष पद सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित हैं-

  1. प्रधानमंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में|
  2. केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य (गृह मंत्री)|
  3. लोकसभा अध्यक्ष|
  4. लोकसभा के विपक्ष नेता|
  5. राज्यसभा सभापति|
  6. राज्यसभा के विपक्ष नेता|

आयोग के सदस्यों को पदमुक्त करना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है, इसके लिए कई प्रावधान दिए हुए हैं| अता पदमुक्त के निम्न आधार हो सकते हैं –

  • सिद्ध कदाचार के आधार पर|
  • सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो|
  • सदस्य लाभकारी पद धारण कर लिया हो|
  • वह मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो|

आयोग सदस्यों व अध्यक्ष का कार्यकाल-

5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की उम्र में जो भी पहले पूरी हो तक पद पर बने रह सकते हैं| लेकिन यहां दो बातों का ध्यान देना आवश्यक है-

  • यदि 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई हो तो इस आयु तक पुनर नियुक्त किए जा सकते हैं|
  • कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं|

आयोग का कार्य-

  1. मानव अधिकारों के संदर्भ में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना|
  2. NGO’s को प्रोत्साहित करना ताकि वे उचित रूप से क्षेत्र में कार्य कर सकें|
  3. मानव अधिकारों के संबंध में शोध करना एवं शोध को बढ़ावा देना|
  4. मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों को सुनना|
  5. और इसकी जानकारी का प्रसार करना तथा जागरूकता बढ़ाना|
  6. आयोग गंभीर विषयों पर स्वविवेक से भी मामले का संज्ञान लेता है|

आयोग की शक्तियां-

  1. समन जारी करने की शक्ति|
  2. शपथ पत्र अथवा हलफनामे पर लिखित गवाही देने की शक्ति|
  3. गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति|
  4. देश की विभिन्न जिलों का निरीक्षण करने की शक्ति|
    Note- आयु होनी मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो| 1 वर्ष से पूर्व घटनाओं पर आयोग को कोई अधिकार नहीं है|
    आयु मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को न दूध दंड दे सकता है और ना ही पीड़िता को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता है| लेकिन इसका चरित्र न्यायिक है|
    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम है “नई दिशाएं”| अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है|
    Note- आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है|अन्य स्थानों पर भी कार्यालय खोला जा सकता है|

प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष- रंगनाथ मिश्र

वर्तमान अध्यक्ष- जस्टिस एच एल दत्तू

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shubham yadav

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