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अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं?
अनुसूचित बैंक- वे बैंक, जिनकी दत्त पूँजी एवं रक्षित कोष 5 लाख रु० से अधिक हो जाते हैं तथा जिनका नाम ‘रिजर्व बैंक अधिनियम’ की द्वितीय ‘अनुसूची में सम्मिलित हो गया है, ‘अनुसूचित बैंक’ कहलाते हैं। इन बैंकों को अपनी देनदारी का 6% रिजर्व बैंक के पास रक्षित कोष में रखना होता है, जिसे रिजर्व बैंक बढ़ाकर 15% कर सकता है।
गैर-अनुसूचित बैंक- वे व्यापारिक बैंक, जिनका नाम ‘रिजर्व बैंक अधिनियम’ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं हुआ है, तथा जिनको सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं जो अनुसूचित बैंक को प्राप्त होती हैं, गैर-अनुसूचित बैंक कहलाते हैं।
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