समाजशास्‍त्र / Sociology

वेश्यागृह चलाने या वेश्यागृह हेतु दण्ड

वेश्यागृह चलाने या वेश्यागृह हेतु दण्ड
वेश्यागृह चलाने या वेश्यागृह हेतु दण्ड

वेश्यागृह चलाने या वेश्यागृह हेतु दण्ड

वेश्यागृह चलाने या वेश्यागृह हेतु दण्ड निम्नलिखित हैं-

वेश्यागृह चलाने या वेश्यागृह हेतु परिसर को प्रयोग करने के लिए दण्ड (Punishment for keeping a Brathel or Allowing Premises to be used as a Brothel)

यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह रखता है या प्रबन्ध करता है या वेश्यागृह का प्रबन्ध करने में सहायता करता है तो वह पहली बार अपराध करने पर एक वर्ष से अन्यून तथा 3 वर्ष से अत्यधिक के कठोर कारावास तथा 2000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है तथा पुनः अपराध करने पर वह 2 वर्ष से अन्यून एवं 5 वर्ष से अनधिक के कठोर कारावास तथा 2000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

किरायेदार, पट्टागृहीता, अधिभोगी द्वारा ऐसा अपराध करने पर 2 वर्ष में अन्यून तथा 5 वर्ष से अनधिक के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा।

वेश्यावृत्ति की आय पर जीविका हेतु दण्ड (Punishment for Living on the Earning of Prostitution)

अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वेश्यावृत्ति की आय से आंशिक या पूर्ण रूप से जीविका का निर्वाहन करता है तो 2 वर्ष तक के कारावास तथा 2000 रु. तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि ऐसी आयु किसी बच्चे या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित है तो व्यक्ति को 7 वर्ष से अन्यून तथा 10 अधिक के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

वेश्यावृति हेतु किसी व्यक्ति की प्राप्ति या प्रोत्साहन (Procuring or Inducing any Person for the Sake of Prostitution)

यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उसकी सहमति या असहमति से प्राप्त करता है या उसे वेश्यावृत्ति हेतु उकसाता है या इस उद्देश्य से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है या किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति हेतु प्रोत्साहित करता है, तो वह 3 वर्ष से अन्यून तथा 7 वर्ष से अनधिक तथा 2 हजार रुपये के दण्ड से दण्डनीय होगा।

व्यक्ति का ऐसे परिसर में निरोध करना जहाँ वेश्यावृत्ति संचालित हो (Detaining a Person in Premises where Prostitution is Carried on)

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति से या सहमति के बिना किसी वेश्या गृह में या किसी ऐसे ही परिसर में इस आशय से निरोध किया जाता है, कि ऐसे व्यक्ति के साथ लैंगिक समागम हो बशर्ते कि वह उसका जीवनसाथी न हो, तो वह सात वर्ष से अन्यून तथा दस वर्ष से अनधिक के कारावास से दण्डनीय होगा।

उचित एव विशेष कारण होने पर न्यायालय सात वर्ष से कम का कारावास भी दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ वेश्यालय में पाया जाता है तो इसे उपरोक्त प्रकृति का अपराध माना जायेगा।

यदि वेश्यालय में पाये गये बालक या अवयस्क की चिकित्सा परीक्षा से यह पता चलता है कि उसका लैगिंक शोषण हुआ तो यह माना जायेगा कि उसे वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से निरोधित किया गया था।

अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम के अन्तर्गत  संज्ञानयोग्य अपराध (Cognizable Offences)

इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञानयोग्य होते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश या मार्गदर्शन से या पूर्व अनुमति से गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी अपने सहायक अधिकारी को लिखित आदेश देगा जिससे गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति का तथा उसके अपराध का विवरण होगा तथा सहायक अधिकारी अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् सूचित करेगा।

उप-निरीक्षक से भी कुछ अन्यून रैंक का कोई पुलिस अधिकारी विशेष पुलिस अधिकारी के निर्देश के बिना निश्चित दशाओं में अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है।

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shubham yadav

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